Home News कलेक्टर छतरपुर ने जिले में कार्बाइड गन, अवैध रूप से तैयार पटाके सहित अन्य पटाको पर लगाया प्रतिबंध*

कलेक्टर छतरपुर ने जिले में कार्बाइड गन, अवैध रूप से तैयार पटाके सहित अन्य पटाको पर लगाया प्रतिबंध*

by sangharsh news
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*कलेक्टर छतरपुर ने जिले में कार्बाइड गन, अवैध रूप से तैयार पटाके सहित अन्य पटाको पर लगाया प्रतिबंध*

*धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आदेश जारी*, *विक्रय एवं उपयोग करने पर रोक*

*आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही, आदेश तत्काल प्रभाव से लाग

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर पार्थ जैसवाल ने जिले में कतिपय व्यक्तियों द्वारा आतिशबाजी, लोहे, स्टील पीतल या तांबे अथवा पी.वी.सी की पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अवैध रूप से तैयार होने वाले अवैध संशोधित पटाके (कार्बाइड गन) तैयार कर विक्रय या उपयोग की कार्यवाही के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। ताकि जिले में आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जैसवाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोहे एवं अन्य धातु के पाइयों में विस्फोटक रूप से पटाके भरने एवं उनका विक्रय या उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था व व्यापारी प्रतिबंधित प्रकार के पटाके, आतिशबाजी, धातु पी.वी.सी के पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्याधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाके (कार्बाइड गन) का निर्माण, विक्रय, भंडारण या उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्रकार के पटाके, आतिशबाजी, धातु पी.वी.सी के पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्याधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाके (कार्बाइड गन) की बिक्री नहीं करेगा, किसी अन्य को नहीं देगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा।

*आधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश*

आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन अपनी निगरानी में कराना सुश्निचित करेगें। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश संपूर्ण छतरपुर जिले के आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अतएव यह आदेश एक पक्षीय जारी किया गया है। साथ ही सर्वसाधरण को इस आदेश की सूचना समाचार पत्रों, इलैक्टोनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के तहत अधोहस्ताक्षर कर्ता के न्यायालय में आवेदन कर सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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