*थाना कोतवाली पुलिस ने गल्ला मंडी के पास रहवासी क्षेत्र में अवैध पटाखा संग्रह पर मारा छापा- आरोपी को किया गिरफ्तार, 36 प्रकार के ₹60000 कीमत की आतिशबाजी सामग्री जप्त*
*आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध*
मध्यप्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों एवं रिहायशी इलाकों में पटाखों का उत्पादन, भंडारण एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों को केवल सुरक्षित स्थानों पर बिक्री हेतु अनुमति दी गई है तथा दुकानों में आवश्यक सुरक्षा मानकों व अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन की स्थिति में दुकानदार एवं संबंधित व्यक्ति पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि छतरपुर नगर के रहवासी क्षेत्र गल्ला मंडी के पास आतिशबाजी सामग्री विक्रय हेतु अवैध रूप से संग्रह की गई है। पुलिस टीम ने विधिवत कार्यवाही की। मौके से करीब 60000 रुपये मूल्य की 36 से अधिक प्रकार की आतिशबाजी सामग्री जो कार्टून में भरी हुई थी, जप्त की तथा *आरोपी मोहित गुप्ता पिता रमेश गुप्ता निवासी गल्ला मंडी के पास पिपरसानिया मोहल्ला छतरपुर* को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। विधिवत कार्यवाही कर न्यायालय उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। विवेचना कार्यवाही जारी है।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरविंद सिंह दांगी, उप निरीक्षक नंदकिशोर सोलंकी, प्रधान आरक्षक किशोरी लाल शर्मा आरक्षक नरेश, संदीप एवं पुलिस टीम को भूमिका रही।